एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, बछरायूं थाना क्षेत्र के गांव फिरोजपुर बगद निवासी विपिन कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने निकटवर्ती गांव पतेई एमन निवासी राहिल बानो के साथ बीती 9 मई को आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार शादी की थी। शादी के बाद वे दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। 19 जुलाई की रात उसकी पत्नी के पिता व भाई और दो अन्य परिजनों ने उसके घर पहुंच गए। विरोध करने पर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी।
विपिन का आरोप है कि परिजन उसकी पत्नी को जबरन अपने साथ ले गए। पुलिस ने विपिन की तहरीर पर युवती के पिता अली जफर, भाई साहुन, चाचा दिलशाद व नौशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए युवती को कोर्ट में पेश किया। बुधवार को युवती ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए। फिलहाल युवती को जिला अस्पताल में बनाए गए सेफ हाउस में रखा गया है। सीओ श्वेताभ भास्कर ने बताया कि युवती द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान का अवलोकन किया जाएगा। युवती के बयान के आधार पर उसकी सुपुर्दगी दी जाएगी।