कोर्ट ने पूछा था कि प्रधानाचार्या के खिलाफ हत्या का आरोप कैसे हटाया गया और उसकी गिरफ्तारी धारा 306 में कैसे की गई। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया था कि एसआईटी की विवेचना में अभी तक मिले साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। विवेचना में हत्या से सम्बंधित साक्ष्य मिलता है तो उनकी गिरफ्तारी तदनुसार बदल दी जाएगी।
प्रयागराज•Mar 04, 2022 / 11:19 am•
Sumit Yadav
Allahabad High Court: मैनपुरी छात्रा की मौत का मामले में अधिकारियों की व्यस्तता के चलते सुनवाई टली, 23 मार्च को होगी सुनवाई
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