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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के भड़काऊ भाषण मामले में यूपी सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब

भड़काऊ भाषण के मुकदमे के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए आपराधिक मामले में आरोप पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पुलिस ने 11 मई को आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इस आरोप पत्र की वैधता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई है। अब अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी है।

प्रयागराजSep 15, 2022 / 04:41 pm

Sumit Yadav

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के भड़काऊ भाषण मामले में यूपी सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के भड़काऊ भाषण मामले में यूपी सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब

प्रयागराज: बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के भड़काऊ भाषण मामले में राज्य सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में जवाब मांगा है। यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपी अब्बास अंसारी हैं। यह आदेश कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका पर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
दाखिल आरोप पत्र को करार दिया निराधार

याचिका पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। याची के अधिवक्ता का कहना है कि उसके खिलाफ दाखिल आरोप पत्र निराधार है। आगे कोर्ट में कहा गया कि याची अब्बास अंसारी को सोची-समझी सियासी रणनीति के तहत फंसाया जा रहा है। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अब्बास अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने भाषण में अधिकारियों से हिसाब-किताब करने की बात कही थी। जिस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी।
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अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक

भड़काऊ भाषण के मुकदमे के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए आपराधिक मामले में आरोप पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पुलिस ने 11 मई को आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इस आरोप पत्र की वैधता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई है। अब अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी है।

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