मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले को 14 मार्च को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। साथ ही स्पष्ट किया कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया जाता है तो जमानत आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और अंतिम रूप से निपटारा किया जाएगा। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एजीए द्वारा दिए गए तर्क को भी खारिज कर दिया।
प्रयागराज•Mar 02, 2022 / 11:30 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर राज्य सरकार मंगा जवाब, कहा- 14 मार्च तक दाखिल करें जवाबी हलफनामा
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