इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के स्थाई अधिवक्ता ने बहस की। बहस के दौरान कहा गया कि इससे पूर्व हाईकोर्ट ने राम कैलाश निषाद के मामले में दो नवंबर 2021 को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि 18 फरवरी 2022 तक ऐसे सभी लंबित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करें, जिनमें राज्य प्राधिकारियों द्वारा अधिग्रहण बगैर ली गई भूमि के मुआवजे का मामला लंबित है।
प्रयागराज•Mar 28, 2022 / 01:03 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलवामा हमले को लेकर लिया महत्वपूर्ण फैसला, जानिए वजह
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