गांजा तस्करी मामले के आरोपी की सुनवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मामले कोर्ट ने फैसले को लेकर कहा कि एक लोक अधिकारी के साक्ष्य को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि वह पुलिस अधिकारी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोट किया, “रिकवरी रात में हुई थी और उस समय महामारी और एकांत के कारण उस समय कोई भी सार्वजनिक गवाह उपलब्ध नहीं हो सका।
प्रयागराज•Mar 09, 2022 / 05:32 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- लोक अधिकारी के साक्ष्य पर इसलिए अविश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पुलिस अधिकारी है, जमानत से किया इनकार
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