यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने मृदा सर्वेक्षण अधिकारी कार्यालय मेरठ की वरिष्ठ सहायक रीता रानी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ऋषि श्रीवास्तव ने बहस की। इनका कहना है कि विपक्षी अधिकारी प्रबोध कुमार ने 6जून 21को याची सहित 7कर्मचारियो का वेतन मौखिक आदेश से रोक दिया। फरवरी 21मे याची को छोड़कर शेष 6कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर दिया गया।
प्रयागराज•Mar 05, 2022 / 11:07 am•
Sumit Yadav
Allahabad High Court
Hindi News / Prayagraj / Allahabad High Court : मृदा सर्वेक्षण अधिकारी मेरठ को नोटिस जारी,याचिका पर जवाब तलब