यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने श्रीमती कनक लता अस्थाना की याचिका पर दिया है। कालेज प्रबंधक ने याची को 4 जुलाई 22 को बर्खास्त कर दिया। जिसे याचिका में चुनौती दी गई है।30 मई 22 को कोर्ट ने विपक्षी प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। नोटिस तामील होने के बावजूद न तो जवाब दाखिल किया गया और न ही प्रबंधक हाजिर हुए। जिसपर जमानती वारंट जारी किया गया है ।
प्रयागराज•Jul 18, 2022 / 10:56 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट: बालिका इंटर कालेज शाहगंज के प्रबंधक को जमानती वारंट जारी
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