राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थियों का निरंतर चयन राज्य सरकार के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। सरकार के रेंडम सर्वे में पात्रता नहीं रखने वाले भी योजना में शामिल हैं। इससे प्रदेश में एक करोड़ 10 लाख 3 हजार 343 राशन कार्ड पर 4 करोड़ 80 लाख यूनिट (व्यक्ति) योजना में शामिल हैं। यह प्रदेश की निर्धारित सीमा 4.46 करोड़ से 34 लाख यूनिट से ज्यादा हैं। ऐसे में अब रसद विभाग सर्वे के जरिए 34 लाख यूनिट कम करने की कवायद तेज कर दी है।
आंकड़ों की जुबानी -एनएफएसए 2 अक्टूबर 2013 को लागू -अजमेर जिले में राशन कार्ड 4 लाख 35 हजार 270 -जिले में लाभान्वित 17 लाख 94 हजार 649 यूनिट त्रि-स्तरीय सत्यापन
रसद विभाग के त्रिस्तरीय सत्यापन (सर्वे) में ग्रामीण क्षेत्र में पहले राशन डीलर (दुकानदार) को उपभोक्ता संबंधित जानकारी प्रपत्र अ में देनी होगी। इसके बाद पटवारी और फिर ग्राम सचिव को रिपोर्ट कर रसद विभाग को भेजनी होगी। शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।
अपात्रता के मापदंड -परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता है तो -परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी, अद्र्ध सरकारी कर्मचारी है तो -एक लाख से अधिक सालाना आय वाले परिवार -चौपहिया वाहन (ट्रेक्टर व एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर) है तो
-परिवार के सदस्यों के नाम लघु कृषक के लिए निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि है तो -ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक का रिहायशी पक्का मकान है तो -नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से बड़ा पक्का मकान व व्यवसायी परिसर है तो
(कच्ची बस्ती को छोड़कर) इनका कहना है… मुख्यालय ने एनएफएसए में चयनित परिवार का सर्वे कर अपात्र परिवार को चिह्नित करने का आदेश दिए हैं। नवम्बर अंत तक सर्वे का काम पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
-अंकित पचार, जिला रसद अधिकारी