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अजमेर

पुष्कर पालिकाध्यक्ष कमल पाठक निलंबित

पाठक के दोषी पाए जाने पर स्वायत्त शासन निदेशक हृदेश कुमार ने शुक्रवार को पालिकाध्यक्ष पाठक के निलम्बन आदेश जारी किए।

अजमेरJun 10, 2023 / 02:38 am

dinesh sharma

पुष्कर पालिकाध्यक्ष कमल पाठक निलंबित

पुष्कर पालिकाध्यक्ष कमल पाठक निलंबित

पुष्कर ( अजमेर ).

नगर पालिकाध्यक्ष कमल पाठक को पद के दुरुपयोग करने के आरोप में निलम्बित कर दिया गया है। पाठक पर चुंगी नाके के पास होटल निर्माण के मामले में नियमों की अनदेखी, अतिक्रमण तथा स्वयं की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में स्वयं की ही पत्रावली पर निर्णय करने के गंभीर आरोप थे।
इनकी जांच में पाठक के दोषी पाए जाने पर स्वायत्त शासन निदेशक हृदेश कुमार ने शुक्रवार को पालिकाध्यक्ष पाठक के निलम्बन आदेश जारी किए।

इन मामलों में आरोप प्रमाणित

पाठक के खिलाफ पालिका बोर्ड के नेता प्रतिपक्ष ओमप्रकाश डोल्या ने शिकायत की थी। इस पर स्वायत्त शासन विभाग के उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर एवं जांच कमेटी की रिपोर्ट में उन्हें विभिन्न मामलों में दोषी पाया गया।
पालिका भूमि पर खुद की दुकानें

ब्रह्मा मंदिर के पास पालिका स्वामित्व की खसरा नं. 205 की भूमि पर जाट शिव मन्दिर के समांतर अवैध रूप से तीन दुकानें निर्मित कर उनका संचालन किया जाना प्रमाणित।
बगैर नक्शा अवैध दुकान निर्माण

परिक्रमा मार्ग पर बिहारीबाई जी मंदिर ट्रस्ट की भूमि पर संस्थागत से व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन कराए बिना एवं नक्शा स्वीकृत कराए बिना ही मन्दिर के मुख्य द्वार के पश्चिम दिशा में अवैध रूप से दुकान तथा चबूतरा निर्माण करवाना प्रमाणित।
होटल में अवैध निर्माण

जांच में राजस्व ग्राम पुष्कर के खसरा नं. 2007 पुराना 925 में होटल निर्माण के लिए बेसमेन्ट एवं जी 03 तल के नक्शा विरुद्ध बगैर सेटबैक जी 04 तल व पोर्च का अवैध निर्माण प्रमाणित।
खुद का नक्शा खुद ने किया मंजूर

नगर पालिका के स्वीकृत मानचित्र प्रकरणों में अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्वयं की पत्रावलियां सम्मिलित करते हुए कुल 209 मानचित्र पत्रावलियों के साथ स्वीकृत करना प्रमाणित।
स्वायत्त शासन निदेशक हृदेश कुमार ने इस कार्रवाई को राजस्थान नगर पालिका (कार्य संचालन) नियम 2009 के नियम, 14 (1) (2) का स्पष्ट उल्लंघन माना है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा-39 (1) (घ) (i) (ii) (iii) (vi) के तहत कृत्य गंभीर प्रकृति के मानते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा-39(6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पालिकाध्यक्ष कमल पाठक को सदस्यता एवं अध्यक्ष पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश जारी किए।
इनका कहना है…

कांग्रेस सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर निलम्बित किया है। मुझ पर किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या गबन का आरोप नहीं है। केवल राजनीतिक आदेश है। आगामी चुनाव में जनता ही इसका निर्णय करेेगी। इस आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दूंगा।
कमल पाठक, पूर्व पालिकाध्यक्ष, पुष्कर

उपाध्यक्ष महर्षि बन सकते हैँ पुष्कर पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष

नगर पालिकाध्यक्ष कमल पाठक के निलम्बित होने के बाद सरकार की ओर से अगला निर्णय लिए जाने तक पालिका में भाजपा बोर्ड ही कायम रहेगा। पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत सामान्य सीट के रिक्त होने पर उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि कार्यवाहक अध्यक्ष का पदभार संभाल सकते हैं।
आंकडों में गणित

पुष्कर पालिका के भाजपा शासित बोर्ड में वर्तमान में 25 पार्षद हैं। इनमें भाजपा के 14, दो निर्दलीय तथा 9 कांग्रेस पार्षद हैं। अध्यक्ष चुनाव में दो भाजपा पार्षदों का समर्थन नहीं मिलने पर भाजपा के 12 पार्षदों एवं निर्दलीय पार्षद कैलाश श्रेष्ठी का समर्थन लेकर 13 पार्षदों का आंकडा छूकर कमल पाठक पालिकाध्यक्ष बने थे।
इसके बाद भाजपा का एक पार्षद संगठन से बाहर करने पर भाजपा के 13 पार्षद हैं। पाठक के निलम्बन के बाद भाजपा के 12 पार्षद तथा एक निर्दलीय पार्षद श्रेष्ठी का पूर्ववत समर्थन रहने पर बहुमत का आंकडा फिलहाल भाजपा के पक्ष में ही है।
धारा 50 में है प्रावधान

पालिका अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 2 के तहत सामान्य सीट रिक्त रहने पर बोर्ड उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि को कार्यवाहक अध्यक्ष पद का प्रभार मिल सकता है।
इस संबंध में स्वायत्त शासन निदेशक की ओर से प्रदेश के अलवर नगर निगम एवं नरेना नगर पालिका में सामान्य पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष को अध्यक्षीय पद का चार्ज देने के आदेश दिए जा चुके हैं।

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