आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ews)और अति पिछड़ा वर्ग (mbc) को देय आरक्षण के तहत विभागवार देय पदों को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग को कार्मिक विभाग कके जवाब का इंतजार है। मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को 10 जुलाई तक आयोग को भेजने के निर्देश थे। फिलहाल इसकी पालना नहीं हुई है। कार्मिक विभाग ने बीते जून में आयोग को पत्र भेजा था। इसमें कहा गया है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए पहले से देय 1 प्रतिशत और सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में 13 फरवरी की अधिसूचना के अनुसार पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी तरह 19 फरवरी की अधिसूचना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मुख्य सचिव (Chief seceratary)डी. बी. गुप्ता ने संबंधित विभागों को तत्काल अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छाया पदों का सृजन कर 10 जुलाई तक आरपीएससी को सूचित करने को कहा था।