बार सचिव राजेश यादव ने बताया कि एसोसिएशन का संचालन संविधान एवं नियमों के अनुसार किया गया है। वर्ष 2009 में तत्कालीन अध्यक्ष देवकीनंदन शर्मा, सचिव विवेक पाराशर एवं कोषाध्यक्ष रूपेंद्र कुमार परिहार ने संविधान को रजिस्टर संस्थाएं में प्रस्तुत किया था जो आज तक प्रभावी है। संशोधित संविधान को जिला बार एसोसिएशन ने माना है। 8 फरवरी 2009 को संशोधित संविधान में कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया था।हाईकोर्ट ने गुंजन कुमार कुमावत बनाम बार काउंसिल राजस्थान में 24 अगस्त 2023 को निर्णय
में सभी बार एसोसिएशन के चुनाव 8 दिसंबर 2023 में कराने व दिसंबर के द्वितीय शुक्रवार को जिन बार एसोसिएशन का संविधान 1 वर्ष का है वह 1 वर्ष में तथा जिन बार एसोसिएशन का संविधान 2 वर्ष का है उनके संविधान अनुसार चुनाव कराने को कहा था। मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल दो वर्ष का है। बैठक में उपाध्यक्ष गुलाब सिंह राजावत, शिवराज सिंह कुशवाहा, अतुल शर्मा, अक्षय कुमार, गौरव सहित कई अन्य ने भी संबोधित किया।
———————————————- लॉ कमेटी को सौंपा ज्ञापन जिला बार एसोसिएशन के चुनाव नहीं कराने को लेकर पूर्व सचिव समीर काले और सुमित्रा पाठक के नेतृत्व में जिला बार एसोसिएशन की लॉ कमेटी को अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर पूर्व बार जिला अध्यक्ष राजीव जोशी द्वारा संविधान रजिस्टर्ड नहीं कराने की बात कही है। ज्ञापन में मौजूदा बार कार्यकारिणी पर हठधर्मी व झूठ का सहारा लेने के आरोप भी लगाए गए हैं। अधिवक्ताओं ने बार की गरिमा अनुसार चुनाव कराने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में टीकमचंद टांक, कपिल प्रकाश शर्मा, सुमन साहू, अंजू चौधरी, सिद्धार्थ स्वामी, मोहित चौहान आदि शामिल थे।