राज्य की 17 महानगर पालिकाओं में राज्य की करीब 48 फीसदी आबादी बसती है। ऐसे में लोगों को समय पर मूलभूत सुविधाएं मिल सकें इसलिए यह निर्णय किया गया है। मनपा के वर्ग एक और दो के पद पर सीधी भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में इस निर्णय से मदद मिलेगी।
जीपीएससी के अध्यक्ष हसमुख पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस निर्णय की जानकारी साझा की।
मनपा को पारित करने होंगे प्रस्ताव
गुजरात सरकार के इस संबंध में लिए गए निर्णय तहत महानगर पालिकाओं को वर्ग एक व दो के पदों पर जीपीएससी के जरिए भर्ती करने के लिए उनकी सामान्य सभा और सक्षम समितियों में प्रस्ताव को मंजूर कराना होगा। उसके बाद उसे आयोग को भेजना होगा। जिन पदों पर भर्ती के लिए आयोग को प्रस्ताव मिलेगा उतने पदों पर भर्ती की जाएगी। इस प्रस्ताव में मनपा आयुक्त के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। निर्णय में कहा गया है कि मनपा के सीधी भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की के समान पद के सीधी भर्ती के प्रावधान एक दूसरे से मिलते होंगे, ऐसे पदों पर जीपीएससी की ओर से सीधी भर्ती की जाएगी। जो पद इससे मेल नहीं खाएंगे उन्हें अलग से विज्ञापन देकर भरा जाएगा। यह पद राज्य सरकार के नहीं बल्कि मनपा के गिने जाएंगे।