स्टैम्प इंस्पेक्टर को रिश्वत के मामले में 4 साल कैद की सजा
अहमदाबाद. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ओर से 10 साल पहले 2013 में 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़े गए नडियाद की स्टैम्प ड्यूटी मूल्यांकन कार्यालय के स्टैम्प इंस्पेक्टर भूपेन्द्र सुथार को नडियाद की सत्र अदालत ने दोषी करार दिया है। आरोपी को रिश्वत लेने के आरोप में 4 साल की सख्त कैद और 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने भ्रष्टाचार अधिनियम -1988 की धारा 7 के तहत तीन साल की सख्त कैद और पांच हजार का दंड तथा धारा 13-1-डी व 13-2 के तहत चार साल की कैद और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।