एसीबी के तहत शिकायतकर्ता व उसका भाई शहर में सोने व चांदी का व्यापार करने वाली एक कंपनी चलाते हैं। इस कंपनी के जुलाई 2017 से मार्च 2023 तक के वित्तीय वर्ष के हिसाब का ऑडिट करने के लिए सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स सुप्रिटेंडेंट मो.रिजवान शेख की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया। इस संबंध में सीजीएसटी इंस्पेक्टर कुलदीप कुशवाह ने शिकायतकर्ता की कंपनी की मौके पर विजिट की और जरूरी कागजातों के साथ उन्हें सीजीएसटी कार्यालय मिलने के लिए बुलाया।
दंड की राशि कम करने को मांगी रिश्वत
शिकायतकर्ता सभी कागजातों के साथ उनसे मिलने के लिए कार्यालय पहुंचे जहां रूबरू मुलाकात में उनसे कहा गया कि कंपनी के वर्ष 2019-2020 के हिसाब में गड़बड़ी है। इसके चलते उन्हें 35 लाख रुपए का दंड भरना पड़ेगा। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में जानकारी उन्हें व वकील को देने के लिए कहा। आरोप है कि सीजीएसटी टैक्स सुप्रिटेंडेंट शेख ने जानकारी वेरिफाइ करते हुए इंस्पेक्टर कुलदीप के जरिए कहा कि इस मामले में वह 27 हजार रुपए दंड कर सकते हैं इसे और भी घटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सवा लाख रुपए की राशि देनी होगी।
शिकायतकर्ता यह राशि नहीं देना चाहते थे, जिससे उन्होंने इसकी शिकायत गुजरात एसीबी में कर दी। शिकायत के आधार पर एसीबी अहमदाबाद के फील्ड 1 की महिला पीआई ए के चौहान और फील्ड तीन के पीआई डी बी मेहता व उनकी टीम ने जाल बिछाया। सीजी रोड पर इस्कॉन आर्केड के पास श्री अंबिका टच के शो रूम में टैक्स सुप्रिटेंडेंट शेख के कहने पर बिचौलिए भौमिक सोनी ने शिकायतकर्ता के पास से सवा लाख रुपए की नकदी स्वीकार कर ली। इस पर एसीबी की टीम ने उसे पकड़ लिया। इसके साथ ही शेख और सीजीएसटी इंस्पेक्टर कुलदीप कुशवाह को भी पकड़ लिया।