होगी महत्वपूर्ण बैठक
जिलाधिकारी गौरव दयाल ने इस बैठक की अध्यक्षता के लिए अपर जिला जज भूपेन्द्र राय को पीठासीन अधिकारी नामित किया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाई गई बैठक का कोरम देखा जाएगा। कोरम के अभाव में बैठक नहीं होगी। प्रस्ताव के लिए बुलाई गई बैठक के आरम्भ होते ही पीठासीन अधिकारी, जिला पंचायत में प्रस्ताव को पढ़कर सुनाएंगे, उस पर वाद विवाद किया जा सकता है। यदि ऐसा वाद विवाद बैठक आरम्भ होने के लिए निश्चित समय से दो घंटे बीतने से पहले ही समाप्त न हो गया हो, तो दो घंटे बीतते ही समाप्त कर दिया जाएगा। वाद विवाद समाप्ति पर अथवा उक्त दो घंटे की समाप्ति पर जो भी पहले हो, वह प्रस्ताव मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जो गुप्त मतदान द्वारा नियत रीति से होगा।
जिलाधिकारी गौरव दयाल ने बताया कि पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के गुण दोष पर नहीं बोलेंगे और न वे उस पर मत देने का अधिकार होगा। अविश्वास प्रस्ताव के मतदान के लिए समस्त मतदान सामिग्री, जिला पंचायत सदस्यों की फोटोयुक्त प्रमाणित मतदाता सूची तथा मतपत्र आदि सामिग्री सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, आगरा एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, आगरा द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। पीठासीन अधिकारी बैठक समाप्त होने के पश्चात तुरंत बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति तथा साथ में प्रस्ताव की एक प्रति और उस पर हुए परिणाम राज्य सरकार को तथा क्षेत्राधिकार युक्त जिला पंचायत को भेजेंगे। यदि प्रस्ताव जिला पंचायत के तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या समर्थन से पारित हो, तो पीठासीन अधिकारी उक्त तथ्य का प्रकाशन जिला पंचायत के कार्यालय के नोटिय बोर्ड पर एक प्रति चिपकवाकर तथा गजट में उसे विज्ञापित कराकर भी कराएंगे और यदा स्थिति अध्यक्ष, जिला पंचायत उसी दिनांक के जब उक्त नोटिय जिला पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकवाया गया हो, अगले दिन से अपने पद पर नहीं रहेंगे और उस पद को रिक्त कर देंगै।