Breaking आगरा में दिनदहाड़े बैंक से 56.50 लाख रुपये लूटकर बदमाश फरार
आरोप लगाया है कि खेवट नंबर एक जिसमें पीएसी की भी भूमि आती है उसके मालिक श्रीरंगजी महाराज हैं. कहा गया है कि इस भूमि पर राज्य सरकार और मेट्रो कॉरपोरेशन को बिना उनकी अनुमति के निर्माण कराने का कोई अधिकार नहीं है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने इस अपील को स्वीकार करते हुए विपक्षियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। अग्रिम सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख नियत की गई है।मुरादाबाद लव जिहाद मामला : अदालत में लड़की ने कहा अपनी मर्जी से की थी शादी
भाजपा के पूर्व एमएलसी रह चुके वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद गुप्ता बच्चू बाबू ने अपने पक्षकार श्री ठाकुर रंगजी विराजमान मंदिर वृदांवन ट्रस्ट की ओर से अदालत में वाद दायर किया है। इसी मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने आगरा कमिश्नर समेत चार विपक्षियों को नोटिस भेजकर मामले की सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख नियत की हैवरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार उनकी ओर से डाले गए वाद में आरोप है कि पीएसी ने छल कपट से मंदिर की भूमि गाटा संख्या 257 पर गाटा संख्या 157 दर्ज कराई जबकि 8 अगस्त 1990 को अपर जिलाधिकारी की अदालत ने इस कृत्य को अनुचित बताया था।