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Nepal Vice President : नेपाल के नए उपराष्ट्रपति चुने गए रामसहाय प्रसाद यादव

Nepal New Vice President नेपाल चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि, रामसहाय प्रसाद यादव नेपाल के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। वह मधेसी नेता हैं।

Mar 17, 2023 / 05:34 pm

Sanjay Kumar Srivastava

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नेपाल चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि, रामसहाय प्रसाद यादव नेपाल के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। वह मधेसी नेता हैं। रामसहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। नेपाल में उपराष्ट्रपति पद के लिए जनता समाज पार्टी से रामसहाय प्रसाद यादव, सीपीएन-यूएमएल से अष्ट लक्ष्मी शाक्य, जनमत पार्टी से प्रमिला यादव और ममता झा रेस में शामिल थीं। पर रामसहाय प्रसाद यादव ने सभी को पीछे छोड़कर एक नया इतिहास रच दिया। उपराष्ट्रपति पद के लिए रामसहाय प्रसाद यादव को नेपाली कांग्रेस की तीन प्रमुख पार्टियों, सीपीएन-माओवादी सेंटर और सीपीएन-यूनिफाइड सोशलिस्ट सहित सात दलों का समर्थन मिला। इन सात दलों के समर्थन की वजह से वे उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। नेपाल के दक्षिणी तराई क्षेत्र में मधेसी समुदाय ज्यादातर भारतीय मूल के हैं।
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प्रमिला यादव ने आधिकारिक रूप से वापस नहीं ली थी अपनी उम्मीदवारी

उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर आम राय बनाने के लिए बुधवार को काठमांडू में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ के आधिकारिक आवास पर हुई राजनीतिक दलों की बैठक बेनतीजा रही थी। चुनावों के बीच, प्रमिला यादव ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा की थी और रामसहाय यादव का समर्थन किया था। हालांकि, उनकी घोषणा के बावजूद, रविवार को चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करने से पहले उनकी उम्मीदवारी को आधिकारिक रूप से वापस नहीं लिया गया था।
नेपाल में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है जानें?

नेपाल में राष्ट्रपति की तरह, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एक भारित मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। जिसमें एक निर्वाचक मंडल होता है। जिसमें संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा और नेशनल असेंबली) और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं।
उपराष्ट्रपति चुनाव में 26,315 मत प्राप्त करना जरूरी

नेपाल में संघीय संसद के 332 मतदाताओं और प्रांतीय विधानसभाओं के 550 मतदाताओं के मतों का कुल भारांक 52,628 होता है। इस प्रकार एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए कम से कम 26,315 मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। नेपाल में 2008 में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली को अपनाने के बाद से यह तीसरा उपराष्ट्रपति चुनाव था। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।

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