मिली सख्त सज़ा
इमरान को सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया गया है, बल्कि सज़ा भी सुनाई गई है। तोशाखाना मामले में इमरान को 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है और साथ ही उनके 5 साल चुनाव लड़ने पर बैन भी लगाया गया है। साथ ही इमरान पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसका भुगतान नहीं करने पर इमरान की जेल की सज़ा को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान के एक ट्रायल कोर्ट ने आज तोशाखाना मामले में इमरान के खिलाफ यह फैसला सुनाया है।
लाहौर से इमरान को किया गया गिरफ्तार
रिपोर्ट के अनुसार इमरान को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। इमरान को गिरफ्तार करके पुलिस उन्हें लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई है।
इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के आदेश
इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। इमरान के समर्थक भी उनके घर के बाहर जुटना शुरू हो गए हैं। 9 मई की ही तरह इस बार भी इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन और दंगे होने की संभावना है। ऐसे में पुलिस को प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है।
क्या है तोशाखाना मामला?
इमरान के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्हें दूसरे देशों की यात्राओं के दौरान वहाँ के लीडर्स से बेशकीमती गिफ्ट्स मिले, खास तौर पर अरब देशों के शासकों से। पाकिस्तान में यह नियम है कि दूसरे देश के प्रमुख व्यक्तियों से मिलने वाले गिफ्ट्स को तोशाखाना में रखना ज़रूरी है।
पाकिस्तान की सत्ता से इमरान की छुट्टी होने पर नई सरकार ने इमरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए उन पर यह आरोप लगाया कि इमरान ने अपनी संपत्ति की घोषणा में तोशाखाना से संबंधित गिफ्ट्स को उजागर नहीं किया। इतना ही नहीं, इमरान ने उन गिफ्ट्स में से कुछ को इमरान ने ऊँची कीमत पर बेच कर अच्छे-खासे पैसे भी प्राप्त किए थे। इसी वजह से इमरान पर तोशाखाना मामला चल रहा था। हालांकि इमरान ने ऐसा करने से इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि इमरान ने सभी गिफ्ट्स को तोशाखाना से 2.15 करोड़ रुपये में खरीदा था और 5.8 करोड़ रुपये में बेच दिया था। बाद में इस बात का खुलासा हुआ था कि इन गिफ्ट्स को बेचकर इमरान खान को 20 करोड़ रुपये से ज्यादा मिले थे।