नई लॉटरी प्रक्रिया के अंतर्गत अब एच1बी के लिए पंजीकरण आवेदन करने वाले नियोक्ता के आधार पर नहीं बल्कि लाभार्थी के आधार किए जाएंगे। इससे हर लाभार्थी के चयन होने की संभावना बराबर हो जाएगी और एक ही लाभार्थी के लिए आने वाले कई पंजीकरण के चलते होने वाली धोखाधड़ी की संभावना खत्म हो जाएगी। इस प्रक्रिया को अमल में लाने के लिए आवेदनकर्ता को प्रत्येक लाभार्थी का वैध पासपोर्ट या फिर यात्रा दस्तावेज जमा करना होगा, जिसके आधार पर लाभार्थी अमरीका में प्रवेश करेगा।
नए नियम के मुताबिक, एच-1बी वीजा की सीमा के अंतर्गत कुछ आवेदनों के लिए रोजगार की आरंभिक सीमा भी मांगी गई है, जो कि अक्टूबर 1 के बाद में शुरू होती हो। जिससे आवेदक को अनावश्यक विलंब टालने और नियुक्ति का सही समय चुनने में ज्यादा सुविधा होगी।
इसके साथ ही यूएससीआइएस ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक का पंजीकरण एच1वीजा में कराया गया तो अथॉरिटी तत्काल प्रभाव से एच1बी वीजा को रद्द कर सकती है। इससे अथॉरिटी को एच1वीजा के क्रियान्वयन और लाभार्थी के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।