चुनाव नतीजे पलटने के मामले में नहीं मिलेगी छूट
अमेरिका की एक अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि ट्रंप को पूर्व राष्ट्रपति के रूप में अभियोजन से छूट नहीं मिलेगी। अदालत ने कहा है कि 2020 के चुनाव परिणाम को पलटने की कोशिश के आरोप में उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। अदालत का यह फैसला ट्रंप के बचाव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ट्रंप के वकील ने तर्क दिया था कि 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने के उनके प्रयासों के लिए उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि इसमें राष्ट्रपति रहते हुए उनके द्वारा किए गए कार्य शामिल थे, जिसके चलते उनको इस मामले में इम्यूनिटी यानी अभयदान मिला हुआ है। पर अदालत ने इससे इनकार कर दिया है।
आश्चर्यजनक विरोधाभास
अदालत ने यह भी कहा कि अगर किसी राष्ट्रपति को कानून की अवहेलना करने की अनुमति दी गई तो यह आश्चर्यजनक विरोधाभास होगा।
इस मामले में ट्रंप के खिलाफ चार आरोप
गौरतलब है कि 2020 के अमेरिकी चुनाव के परिणामों को पलटने के ट्रंप के प्रयासों की जांच कर रहे विशेष वकील ने उनके खिलाफ चार आरोप लगाए हैं। अमेरिका को धोखा देने की साजिश, आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने की साजिश, किसी आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास करना और अधिकारों के खिलाफ साजिश।
कानून से ऊपर नहीं हैं ट्रंप
इन मामलों में अदालत में वकीलों की टीम ने येह साफ कर दिया कि भले ही ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हैं, लेकिन वह कानून से ऊपर नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राष्ट्रपति को अभियोजन से छूट की अनुमति दी जाती है तो देश में तानाशाही शुरू हो जाएगी। यह बहुत डरावना होगा।