दो कोर्ट कमिश्नर पर कमीशन कार्यवाही में सहयोग न देने का आरोप सिविल जज द्वारा नियुक्त विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने न्यायालय में आवेदन देकर कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा और कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह पर कमीशन की कार्यवाही में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नियत तिथि 17 मई को कमीशन की रिपोर्ट देने में असमर्थता जताई है। उनके इस आवेदन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों आयुक्तों से स्पष्टीकरण मांगा है।
कोर्ट ने ही कोर्ट कमिश्नर के साथ दो सहायक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की थी बता दें कि पहले दो दिन की सर्वे कार्यवाही के बाद मस्जिद का ताला खुलवाने के मसले पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को बदलने की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने 12 मई को अधिवक्ता मिश्र के साथ दो और सहायक कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को नियुक्त किया था। इसके बाद ही 14 मई से कमीशन की कार्यवाही शुरू हुई जो 16 मई को पूरी हुई है। कोर्ट के आदेश पर ही तीनों कोर्ट कमिश्रन के नेतृतव में तीन दिनों तक सर्वे की कार्यवाही चली। इसमें अंतिम दिन ए क शिवलिंग मिलने की भी बात आई। इस पर वादी पक्ष ने फौरन कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर उस स्थान को सील करने और वहां किसी के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांगी की जिस पर कोर्ट ने उस स्थान को सील करवा दिया।
सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने पर संशय ऐसे में माना जा है कि रहा था कि कोर्ट कमिश्नर के आवेदन के पश्चात कमीशन की रिपोर्ट आज प्रस्तुत किए जाने के मुद्दे पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह कोर्ट से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुछ वक्त देने की मांग कर सकते हैं।
वादी पक्ष एक और सर्वे की कर सकता है मांग
उधर वादिनी लक्ष्मी देवी के पति और वाद के पैरोकार डॉ सोहनलाल आर्य का कहना है कि अभी सर्वे कार्य पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में वो स्थल जो ईंट-पत्थरों से बंद हैं उनका भी सर्वे कराने के लिए कोर्ट से याचना की जाएगी।