ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि वे मामले को देखेंगे। अंजुम ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट से जारी काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कोर्ट के आदेश के मुताबिक मस्जिद के चप्पे-चप्पे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। इस दौरान ताला तुड़वाकर या खुलवाकर भी सर्वे होगा। सर्वे को पूरा कराने की जिम्मेदारी डीएम और पुलिस कमिश्नर की होगी। सर्वे का काम रुकेगा नहीं। वादी, प्रतिवादी, वकील, एडवोकेट कमिश्नर और उनके सहायक सर्वे में मौजूद रहेंगे। वहीं, अगर कोई भी सर्वे का विरोध करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। आदेश के मुताबिक एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ही रहेंगे जबकि विशाल सिंह और अजय सिंह सहायक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे।
कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज मुस्लिम पक्षकारों ने 56 (ग) के आधार पर कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की थी। इस मां को सिविल जज ने खारिज कर दिया। 61 (ग) के आधार पर मस्जिद के अंदर सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मस्जिद के सर्वे के मामले में अगर कोई बाधा बन रहा है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करे।