– यदि किसी भी खरीदार ने मास्क नहीं पहना है तो उसे कोई भी सामान नहीं बेचा जाएगा।
– किसी भी व्यक्ति का मास्क पहने बिना घर से निकलना प्रतिबंधित होगा।
– सभी मैरिज हॉल, बैंक्वेट, रेस्तरां, बारात घर, बैंक्वेट आदि पर लागू कोविड प्रोटोकॉल लागू होगा।
– रात 9 बजे के बाद कोई भी दुकान न खुली रहे।
– मंदिरों में भक्त, आरती के लिए घाट आदि पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। मंदिर प्रबंधन व आयोजनकर्ता इसकी जिम्मेदारी तय करें।
– आबकारी के थोक अनुज्ञापन, फुटकर दुकानें व बार शासन द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार संचालित किए जाएंगे।
– जनपद के निजी चिकित्सालयों में मरीजों को बैठाने की व्यवस्था शारीरिक दूरी से की जाए।
– जनपद में ऑटो तथा ई-रिक्शा आदि वाहनों के चालकों व उसमें बैठे सवारियों को अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग किया जायेगा। उल्लंघन करने पर वाहन सीज किए जाएंगे।