इन परिवारों को मिलेगा लाभ इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 1500 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अभी तक 419 आवेदन आये हैं जिनकी जांच कराई जा रही है। इस विवाह स्कीम में निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद बेटियों के अलावा अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, दिव्यांग कन्याओं को भी प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा इस योजना का लाभ प्रदेश के उन सभी परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक हो। कन्या की आयु 18 एवं वर की आयु 21 वर्ष अनिवार्य है।
इस वेबसाइट पर करें आवेदन समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सामूहिक विवाह में प्रत्येक जोड़े पर 51000 खर्च किए जाएंगे। इसमें से 35000 रुपये कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। 10,000 की विवाह संस्कार सामग्री वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध करवाई जाएगी। विधवा, तलाकशुदा के मामले में 5 हज़ार रुपये तक की वैवाहिक सामग्री दी जाएगी और 40 हजार रुपये खाते में दिए जायेंगे। समाज कल्याण विभाग द्वारा अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिए 6000 प्रति जोड़ा खर्च किया जाएगा। योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर कर सकते हैं। आवेदन एवं विवाह के लिए लाभार्थी के मोबाइल पर ही विवाह की तारीख और सूचना एसएमएस से भेजी जाएगी।