7 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा ने थाने में तहरीर दिया था। जिसमें उन्होंने बताया कि विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी सहित अन्य लोगों ने उनके घर में कब्जा करने की नीयत से आग लगा दी। पुलिस ने विवेचना के बाद पांच के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें दोनों भाइयों के अतिरिक्त शौकत पहलवान मोहम्मद शरीफ और इसराइल आटेवाला शामिल है।
रिजवान सोलंकी ने कहा-
एमपी एमएलए कोर्ट ने आज उपरोक्त मामले में पांचो को दोषी माना। सजा सुनाए जाने की तारीख 7 जून निश्चित की गई है। इधर दोषी माने जाने के बाद अदालत से बाहर निकल रहे रिजवान सोलंकी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा ऊपर वाला है, उनके साथ इंसाफ होगा।
क्या कहते हैं वकील?
वकील शाहिद नकवी ने कहा कि आईपीसी की धारा 436 में सभी को दोषी माना गया है। इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे।