mp news: मध्यप्रदेश में कांग्रेस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ की डबल बैंच ने उज्जैन जनपद पंचायत अध्यक्ष चुनाव को शून्य घोषित करते हुए अध्यक्ष का नया चुनाव कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति गजेंद्रसिंह की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता भंवरबाई के पक्ष में फैसला दिया है। हाइकोर्ट ने जनपद पंचायत अध्यक्ष विंध्या पंवार को अपास्त कर दोबारा चुनाव के आदेश दिए हैं।
27 जुलाई 2022 को उज्जैन जनपद अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुए थे। जनपद में भाजपा समर्थित सदस्यों का बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस की उम्मीदवार विंध्या देवेंद्रसिंह पंवार 12-0 से अध्यक्ष का चुनाव जीती थीं। कांग्रेस समर्थित नासिर पटेल निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए थे। भाजपा समर्थित उम्मीदवार भंवरबाई ने चुनाव प्रक्रिया को अवैध बताते हुए न्यायालय में याचिका दायर की थी जिस पर हाई कोर्ट ने चुनाव शून्य घोषित करते हुए अध्यक्ष का नया चुनाव कराने का आदेश दिया है।
उज्जैन जनपद पंचायत में 25 सदस्य हैं। इनमें से 13 भाजपा व 12 कांग्रेस समर्थित हैं। मतदान के दिन कोरोना का हवाला देते हुए भाजपा समर्थित तीन सदस्यों ने प्रोक्सी वोट डालने का आवेदन किया था लेकिन निर्वाचन अधिकारियों ने इसे अमान्य कर दिया। इसे लेकर तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में धरना दिया और चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। भाजपा समर्थित सदस्यों को समय निकलने का हवाला देते हुए प्रवेश नहीं दिया गया था। इधर, कांग्रेस समर्थित सभी सदस्यों ने मताधिकार का उपयोग किया और विंध्या पंवार 12-0 से जनपद अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया था।