यह मामला तब सामने आया जब बाल विवाह पीड़िता को 14 साल 11 महीने की उम्र में ही परिवारजन ससुराल भेजने लगा तथा मना करने पर मारपीट कर दी। नाबालिग ने बुधवार को महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की विधिक परामर्शदाता दिलखुश को कॉल करके बताया कि उसका 3 मई 2020 को 10 वर्ष 9 माह की उम्र में ही बाल विवाह किया था। वर्तमान में वह करीब 14 साल 11 महीने की ही है। इसके बावजूद उसके परिवार वाले उसके साथ मारपीट करके उसे ससुराल भेजने पर आमादा है। वहीं ससुराल से ससुर व उसके पति लेने आए हुए है। परामर्शदाता के साथ बरौनी थाना पुलिस के गजेन्द्र सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ नाबालिग के गांव स्थित उसके घर पहुंचे। जहां पीड़िता की जानकारी के अनुसार उसे लेने के लिए ससुराल से ससुर व पति मौके पर ही मौजूद मिले। जिनसके समझाइश की गई। लेकिन पीड़िता के भाई उसे ससुराल भेजने की जिद्द पर अड़े हुए थे।
पीड़िता व परिजनों को लेकर केन्द्र पर पहुंचे
घर पर समझाइश पर नहीं मानने पर नाबालिग व परिवार के 4 सदस्यों को थाने स्थित केन्द्र पर लेकर पहुंचे। जहां बाल विवाह किए जाने तथा उसको ससुराल भेजने पर उसके दुष्परिणाम व कानूनन नियमों की जानकारी देकर परिजनों से समझाइश की। इस पर परिवार वालों ने निर्णयों लिया की उनकी बेटी जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे ससुराल नहीं भेजेंगे।
181 पर किया था कॉल
बाल विवाह पीड़िता ने 181 टॉल फ्री नंबर पर कॉल किया था। जहां से उसे अपने नजदीकी थाने में संचालित महिला सुरक्षा सलाह केन्द्र की विधिक परामर्शदाता का नंबर दिया गया। इसके बाद उसने विधिक परामर्शदाता को कॉल करके अपनी पूरी आपबीती सुनाई थी। केन्द्र की परामर्शदाताओं ने भी मामले में तत्परता दिखाते हुए पीड़िता के चेहरे पर खुशी लौटाई है।