बिश्रामपुर. Moss in water: हिन्द नाम से मार्केट में बिक रहे बोतल बंद पानी में काई (Moss in water) मिलने व उसके खुलेआम बिक्री को लेकर कलेक्टर से शिकायत की गई थी। इस पर बुधवार को प्रशासनिक अमले ने फैक्ट्री पहुंचकर मामले की जांच की। यहां संचालक ने बताया कि वह उक्त नाम से मार्केट में पानी की सप्लाई ही नहीं करता है। इस पर टीम द्वारा प्लांट से पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है।
सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनंदनपुर स्थित धनंजय सिंह के प्लांट से हिंद पैक्ड वाटर बेचे जाने तथा उसमें काई मिलने की शिकायत कलेक्टर से की गई थी। कलेक्टर के निर्देश बुधवार को पिलखा नायब तहसीलदार रामबिलास मानिकपुरी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितेश मिश्रा प्लांट में पहुंचे।
उन्होंने संचालक से पूछताछ की तो उसने बोतल बंद पानी की बिक्री से ही इनकार कर दिया। संचालक ने प्रशासनिक अमले को दर्ज कराए गए बयान में बोतल बंद पानी (Packed water) हिन्द ब्रांड के निर्माण व बिक्री से साफ इनकार करते हुए कहा कि अभी 20 लीटर के डिब्बे में खुला पानी उनके द्वारा बाजार में गंगा नीर के नाम से सप्लाई किया जा रहा है।
दुकानदारों का कहना- गंगा नीर का संचालक ही करता है सप्लाई
इधर मार्केट में कई विक्रेताओं द्वारा बताया गया कि गंगा नीर के संचालक द्वारा ही उन्हें हिन्द ब्रांड की बोतल बंद पानी बिक्री के लिए पिछले 4-5 माह से उपलब्ध कराया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार बोतल बंद हिन्द ब्रांड दूसरे के नाम से रजिस्टर्ड है। जबकि उसके लाइसेंस पर गंगा नीर के संचालक द्वारा अवैध रूप से अपने प्लांट में बोतल बंद पानी की पैकेजिंग कर बाजार में धड़ल्ले से अब तक खपाया जा रहा था।
कलेक्टर से शिकायत (Moss in water) के बाद संचालक द्वारा कार्यवाही से बचने वर्तमान में बोतल बंद पानी के स्टॉक को हटवाकर अभी पानी बोतल की पैकेजिंग बंद कर दी गई है।
पानी का लिया गया है स्टॉक
जांच अधिकारी पिलखा नायब तहसीलदार रामबिलास मानिकपुरी ने बताया कि प्लांट संचालक की उपस्थिति में प्लांट से पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया है। फूड सेफ्टी विभाग की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर सैंपल के रिपोर्ट आने के बाद विधि अनुसार मामले में कार्यवाही होगी।
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