क्या है पूरा मामला ?
साल 2018 में
राहुल गांधी ने देश के तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्त्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र बयान दिया था। बयान से आहत होकर पूर्व कोपरेटिव के चेयरमैन और बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में रिट दायर की थी। दिसंबर 2023 में मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया था।
21 सितम्बर अगली तारीख
पांच साल से चल रहे इस मामले में 21 सितम्बर की तारीख पड़ी थी। इसी साल 23 अगस्त और 05 सितंबर को तारीख पड़ी थी लेकिन मजिस्ट्रेट के अवकाश होने पर इस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। अगली तारीख 19 सितम्बर को पड़ी लेकिन इस दिन भी सुनवाई नहीं हो सकी। क्यों नही हुई सुनावाई ?
शिकायतकर्त्ता
बीजेपी नेता विजय मिश्रा के एडवोकेट संतोष कुमार पांडेय की अन्य ज्यूडिशियल मामलों में व्यस्तता के कारण वो अपीयर नहीं हो सकें। उन्होंने कहा कि अन्य अदालतों में व्यस्तता होने के कारण मैं अदालत में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा। अदालत ने मेरे निवेदन को स्वीकार कर अगली तारीख 21 सितंबर दी है।