जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने बताया कि विधवा पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाणपत्र/आयु प्रमाणपत्र, बैंक खाता नम्बर और आय प्रमाणपत्र की जरूरत होती है। इसके अलावा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य है।
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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने बताया कि विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले इस पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाएं। यहां ‘निराश्रित महिला पेंशन’ के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें। बस कुछ जांच के बाद कुछ ही दिनों में विधवा महिलाओं को पेंशन उनके बैंक एकाउंट में भेजी जाने लगेगी। लाभार्थी एक नजर में
– महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए
– यूपी की विधवा महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं
– दोबारा शादी करने पर महिला की पेंशन रोक दी जाएगी
– वृद्धा पेंशन योजना जैसी अन्य योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो
– विधवा महिला के बच्चे भरण-पोषण करने में समर्थ न हों