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ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं
गोट फॉर्म योजना का लाभ उठाने के लिए जिलों के पशुपालन विभाग में सम्पर्क कर आवेदन करना चाहिए। इस योजना में लाभ पाने के लिए जिले के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर विभाग की बेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
बकरी पालन योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए बकरी/ बकरा खरीदी परवाना (रसीद), बकरियों को रखने के लिए आवास, बकरियों का एक वर्ष के लिए चिकित्सा, बीमा, तथा भोजन पर आने वाले खर्च को दिखाना होगा। इसके साथ ही एक वर्ष के बाद कितनी आमदनी होगी यह भी दिखाना होगा, जिसके बाद बैंक लोन आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
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योजना में अधिकतम चार लाख रुपए
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. रमाशंकर सिंह ने बताया कि बकरी पालन योजना में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को सब्सिडी मिलती है। किसानों के लिए 20 बकरी + 1 बकरा के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए, 40 बकरी +2 बकरा के लिए अधिकतम चार लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इस योजना में सामान्य वर्ग के लिए 50 फीसदी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है।
गोट फार्म योजना के तहत बकरी पालन पर सब्सिडी पाने के लिए आवेदक की फोटोग्राफ, आधार कार्ड की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र (केवल एससी/एसटी के लिए अनिवार्य है), आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की छाया प्रति, बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति, पैनकार्ड की छाया प्रति जरूरी होता है।
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By- राम सुमिरन मिश्र