script… तो राजस्थान में फिर बढ़ेंगी बिजली की कीमतें ! सामने आ रही ये बड़ी वजह | Rajasthan Samachar : Electricity consumers to bear extra burden of Rs 181 crores | Patrika News
उदयपुर

… तो राजस्थान में फिर बढ़ेंगी बिजली की कीमतें ! सामने आ रही ये बड़ी वजह

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) की ओर से अडानी पावर कम्पनी की याचिका पर हाल ही आदेश जारी किया गया है।

उदयपुरJun 25, 2024 / 02:10 pm

जमील खान

पंकज वैष्णव

Udaipur News : उदयपुर . बिजली की कमी और महंगी दरों की मार झेल रहे प्रदेश के 60 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर अब 181.5 करोड़ का अतिरिक्त भार डालने की तैयारी की गई है। यह राशि बीते समय में लगाए गए फ्यूल सरचार्ज से अतिरिक्त होगी, जो आगामी समय में बिजली बिलों में जोड़ी जा सकती है। इस राशि पर बिजली उत्पादन कम्पनी अडानी पावर की ओर से दावा कि या गया था, जो कम्पनी पर कोल इंडिया की ओर से लगे इवेक्युएशन फेसिलिटी चार्ज का नतीजा है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) की ओर से अडानी पावर कम्पनी की याचिका पर हाल ही आदेश जारी किया गया है।
विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों की ओर से अडानी पावर को 181.5 करोड़ राशि का अतिरिक्त भुगतान करने का निर्णय दिया है। ऐसे में विद्युत वितरण निगमों की ओर से यह राशि बिजली उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी। जबकि, इससे पहले 54 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज की वसूली हाल ही शुरू की गई है। हालांकि अभी तक की जा रही फ्यूल सरचार्ज वसूली नियम से अधिक है। ऐसे में विद्युत वितरण निगमों की ओर से स्पेशल फ्यूल सरचार्ज वसूलने की अनुमति ली जा सकती है।
Rajasthan News : यों जानें स्थिति
121.87 करोड़ मूल राशि छह साल अवधि की

59.68 करोड़ विलंब शुल्क के नाम पर जोड़े

181.5 करोड़ अतिरिक्त भुगतान करने का निर्णय
प्रदेश में उपभोक्ता
1.40 करोड़ कुल उपभोक्ता प्रदेश में

80 लाख घरेलू-कृषि उपभोक्ता

60 लाख औद्योगिक व व्यावसायिक

Rajasthan Latest News : राजस्थान में खारिज, दिल्ली से निर्णय
अतिरिक्त राशि वसूली के लिए अडानी पावर कम्पनी ने आरइआरसी के समक्ष वर्ष 2018 में याचिका दायर की थी। आयोग ने 8 फरवरी 2019 को याचिका खारिज कर दी। इसके विरुद्ध कम्पनी ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण दिल्ली में अपील की। इस पर न्यायाधिकरण की ओर से कम्पनी के पक्ष में निर्णय दिया गया। इसी के आधार पर कम्पनी ने फिर से आरइआरसी में पुन: याचिका दायर की थी।
वसूली की यह वजह
वसूली का आदेश अडानी पावर की दायर याचिका पर दिया है। यह अतिरिक्त राशि कोल इंडिया लि. की ओर से उनकी खानों से कोयला निकालने पर इवेक्युएशन फेसिलिटी चार्ज लगाने पर कानून में परिवर्तन के नाम पर मांगी गई थी।
Electricity Bill To increase

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