121.87 करोड़ मूल राशि छह साल अवधि की 59.68 करोड़ विलंब शुल्क के नाम पर जोड़े 181.5 करोड़ अतिरिक्त भुगतान करने का निर्णय
1.40 करोड़ कुल उपभोक्ता प्रदेश में 80 लाख घरेलू-कृषि उपभोक्ता 60 लाख औद्योगिक व व्यावसायिक Rajasthan Latest News : राजस्थान में खारिज, दिल्ली से निर्णय
अतिरिक्त राशि वसूली के लिए अडानी पावर कम्पनी ने आरइआरसी के समक्ष वर्ष 2018 में याचिका दायर की थी। आयोग ने 8 फरवरी 2019 को याचिका खारिज कर दी। इसके विरुद्ध कम्पनी ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण दिल्ली में अपील की। इस पर न्यायाधिकरण की ओर से कम्पनी के पक्ष में निर्णय दिया गया। इसी के आधार पर कम्पनी ने फिर से आरइआरसी में पुन: याचिका दायर की थी।
वसूली का आदेश अडानी पावर की दायर याचिका पर दिया है। यह अतिरिक्त राशि कोल इंडिया लि. की ओर से उनकी खानों से कोयला निकालने पर इवेक्युएशन फेसिलिटी चार्ज लगाने पर कानून में परिवर्तन के नाम पर मांगी गई थी।
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