पाक्सों कोर्ट ने आरोपी को आठ माह 5 दिन के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी पर 56 हजार रूपए का आर्थिक दंड़ भी लगाया। यह घटना 22 जनवरी 2021 की रात करीब नौ बजे बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था.इस समय उसके परिवार वाले टीवी देख रहे थे और आरोपी ने उस बच्ची को धमकी दी थी अगर यह बात घर बताई तो हम जान से मार देंगे ।
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जब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई । उसके दो दिन बाद आरोपी गयादीन की गिरफ्तारी हुई थी। 18 दिसंबर 2021 को आरोपी गया प्रसाद निषाद के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करके जेल भेज दिया । इसके बाद यह मामला पॉक्सो कोर्ट चला गया ।तीन जनवरी 2022 से शुरू हुआ केस पर कोर्ट ने सक्रियता दिखाते हुए आठ माह पांच दिन में आरोपी को सजा सुना दिया है। आरोपी को सजा मिलने के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिल गया । अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने की पैरवी,लम्भुआ थाने के पैरोकार सुखनिधान सिंह यादव ने अभियोजन गवाहो तक कोर्ट का प्रॉसेस तामील कराने व उन्हें कोर्ट तक बुलाने में अहम भूमिका निभाई है ।