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23rd Law Commission: केंद्र ने 23वें विधि आयोग का किया गठन, इतने वर्षों का होगा कार्यकाल

Law Commission Of India: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।

नई दिल्लीSep 03, 2024 / 01:05 pm

Akash Sharma

Law Commission of India

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Law Commission Of India: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक तीन साल की अवधि के लिए होगा। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे।

पैंनल में शामिल होगें ये सदस्य

कानूनी मामलों के विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव पैनल के पदेन सदस्य होंगे। आयोग में पाँच अंशकालिक सदस्य हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति की तारीख तक या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक आधार पर अपना कार्य करते रहेंगे।

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