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कन्नौज कॉलेज में दुष्कर्म: कोर्ट का आदेश, आरोपी ब्लॉक प्रमुख और बुआ को आज रिमांड में लेगी पुलिस

Kannauj college rape Court orders, police take remand कन्नौज कालेज दुष्कर्म मामले में अदालत ने आदेश सुनाया है। जिसमें बुआ और नीलू यादव को रिमांड लेने का आदेश पुलिस को दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पास्को अदालत ने प्रताड़ना देने की इजाजत नहीं दी। केवल पूछताछ की इजाजत है।

कन्नौजSep 11, 2024 / 06:36 am

Narendra Awasthi

Kannauj college rape Court orders, police take remand उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कॉलेज के अंदर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना में शामिल आरोपी पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव जेल में है। मुख्य आरोपी के जेल में बंद भाई और बुआ को रिमांड में लेने के लिए पुलिस ने अदालत में याचिका दी है।‌ पास्को कोर्ट ने रिमांड पर लेने की मंजूरी दे दी है। पुलिस कि आज दोनों को रिमांड पर लेगी और दोनों से पूछताछ करेगी। नीलू यादव ने पुलिस को चकमा दे कर अदालत सरेंडर कर दिया था। फरार बुआ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 
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Kannauj college rape Court orders, police take remand पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को उसके अपने कॉलेज से उस समय गिरफ्तार किया गया था। जब नाबालिग किशोरी ने 112 पर दुष्कर्म की घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आपत्तिजनक स्थिति में पूर्व ब्लाक प्रमुख को गिरफ्तार किया था। मौके पर बुआ भी बैठी थी। जो बाद में फरार हो गई। ।काफी खोजबीन के बाद बुआ को गिरफ्तार किया गया। 

मुकदमा दर्ज होने के बाद नीलू यादव हुआ था फरार 

Kannauj college rape Court orders, police take remand इधर मुख्य आरोपी पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव ने अदालत में समर्पण कर दिया था। जिससे पूछताछ के लिए पुलिस ने अदालत में याचिका डाली थी। जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। आज 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। ‌

अपर शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया

Kannauj college rape Court orders, police take remand अपर शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि पाक्सो अदालत ने नीलू यादव और बुआ को रिमांड पर लेने की अनुमति दी है। आज 11 सितंबर को 10 बजे से शाम 4 बजे तक पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इस दौरान किसी प्रकार की शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराए जाने का आदेश दिया गया है। आरोपी का अधिवक्ता भी मौके पर मौजूद रहेगा। जिसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी।

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