सहायक निदेशक कृषि विस्तार राम निवास चौधरी ने बताया कि ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। यदि कोई ऋणी किसान इस योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहता है तो उसको अपने बैंक में असहमति पत्र जमा कराना होगा।
गैर-ऋणी किसान और बंटाईदार किसान स्वैच्छिक आधार पर आवश्यक दस्तावेज जैसे भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड की प्रति और बुवाई घोषणा पत्र के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं।
यह है बीमा राशि और प्रीमियम
सहायक निदेशक चौधरी ने बताया कि प्रत्येक फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि और कृषक अंश निर्धारित किया गया है। गेहूं के लिए 88,810 रुपए कृषक अंश 1,332 रुपए चना 60,814 रुपए, कृषक अंश 912 रुपए, सरसों पर 98,388 रुपए ,कृषक अंश 1,476 रुपए, तारामीरा 26,334 रुपए, कृषक अंश 395 रुपए जौ 73,763 रुपए, कृषक अंश 1,106 रुपए निर्धारित किए गए है।
कटाई के बाद फसलों को 14 दिन तक कवर मिलेगा
खड़ी फसलों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट व्याधि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए बीमा कवरेज मिलेगा। कटाई के बाद फसलों को 14 दिन तक आपदाओं से हुए नुकसान के लिए भी कवर किया जाएगा।