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श्री गंगानगर

ठेका फर्में शपथ पत्र भरवा श्रमिकों को मुआवजे से कर रही वंचित

सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल में एक माह से कम समय मे हुई दो दुर्घटनाओं में दो श्रमिकों की मौत के बाद मुआवजे को लेकर हुए विवाद के बाद अब ठेका फर्मों ने मुआवजा नहीं देने का नया रास्ता निकाल लिया है।

श्री गंगानगरOct 21, 2024 / 12:56 am

yogesh tiiwari

Contract firms are depriving workers of compensation by making them fill affidavits.

सूरतगढ़ थर्मल. प्रदेश की सबसे बड़ी तापीय परियोजना का विहंगम दृश्य।

सूरतगढ़ थर्मल (श्रीगंगानगर). सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल में एक माह से कम समय मे हुई दो दुर्घटनाओं में दो श्रमिकों की मौत के बाद मुआवजे को लेकर हुए विवाद के बाद अब ठेका फर्मों ने मुआवजा नहीं देने का नया रास्ता निकाल लिया है। जानकारी के अनुसार विगत 19 अगस्त को सुपर क्रिटिकल थर्मल के कोल हैंडङ्क्षलग प्लांट के कनवेयर बेल्ट में फंसने से एक श्रमिक तथा 17 सितंबर को ऊंचाई से गिरकर दूसरे श्रमिक की मौत के बाद अब ठेका फर्मे मुआवजा नहीं देने का रास्ता निकालते हुए श्रमिकों से शपथ-पत्र भरवा रहे हैं। श्रमिकों से मिली जानकारी के अनुसार यदि कोई श्रमिक शपथ पत्र भरने से मना करता है तो उसे काम से हटाने की धमकी दी जा रही है। जो सीधे सीधे उनके अधिकारों का हनन है।
विद्युत उत्पादन इंटक के प्रदेश महामंत्री श्यामसुंदर शर्मा ने बताया कि ठेका फर्मों की ओर से मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं। जो उपलब्ध करवाए जाते हैं, वह भी निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाले नही होते हैं। उन्होंने कहा कि इन फर्मों पर थर्मल अधिकारियों के अंकुश नहीं होने व कार्यस्थल पर सुपरविजन के अभाव में दुर्घटनाएं होती हैं। जिनमे से कई मजदूरों की मौत भी हो चुकी है। विगत 17 अगस्त व 19 सितंबर को हुई दोनों दुर्घटनाओं में श्रमिकों की मृत्यु के मामले में आंदोलन के बाद थर्मल प्रशासन व ठेका फर्म मुआवजा राशि देने को राजी हुए थे।

यह है लेबर एक्ट में…

श्रमिक कानून के तहत ठेका फर्म की ओर से श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाना जरूरी है। इसके अलावा श्रमिक ग्रुप इन्श्योरेंस करवाना चाहिए ताकि आकस्मिक दुर्घटना के बाद उचित मुआवजा मिल सके। इसकी धज्जियां उड़ाते हुए सुपर क्रिटिकल थर्मल में काम करने वाले मजदूरों से भरवाए जा रहे शपथ पत्र में श्रमिक से कार्य करते समय सुरक्षा नियमों व निर्देशों की पूर्णत: अनुपालना करने, कंपनी द्वारा प्रदान किए सुरक्षा उपकरणों हेलमेट सेफ्टी सूज, सेफ्टी बेल्ट, सुरक्षा दस्ताने आदि का प्रयोग करने, कार्य क्षेत्र में बिना सुरक्षा उपकरणों के कार्य करते पाए जाने व सुरक्षा नियमों की गैर अनुपालना के कारण किसी भी तरह की दुर्घटना के लिए में स्वयं जिम्मेदार होने की शपथ दिलवाई जा रही है। इंटक अध्यक्ष कंवरजीत ङ्क्षसह ने कहा कि ठेका फर्म मजदूर से शपथ पत्र नहीं ले सकती है। यह श्रमिक अधिकारों का साफ तौर पर उल्लंघन है।

विभागीय पक्ष

सुपर क्रिटिकल थर्मल मुख्य अभियंता कैलाश ङ्क्षसघल ने बताया कि कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों से ठेका फर्म की ओर से उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने का शपथ पत्र लेने व नियमों की पालना का प्रावधान है। दुर्घटना की स्थिति में श्रमिक को ईएसआई, ईपीएफ के तहत मुआवजा दिया जाता है। कंपनियों को श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दे रखे हैं। ठेका फर्म यदि श्रमिकों के अधिकारों का हनन करती है तो कार्रवाई की जाएगी।

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