सरकार 5 श्रेणी के परिवारों को अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करेगी। पंचायतीराज विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा व भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले परिवार, हाथ से मेला होने वाले परिवार, जनजातीय समूह व वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को सरकार आवास उपलब्ध करवाएगी।
मोटर चलित तिपहिया, चौपहिया वाहन होने, मैकेनाइज्ड तिपहिया, चौपहिया वाहन, कृषि उपकरण, किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट सीमा 50 हजार या उससे अधिक होने, परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने, परिवार के किसी भी सदस्य की आय 15 हजार रुपए प्रति माह से अधिक, आयकरदाता होने, स्वयं की जमीन होने पर योजना में पात्र नहीं होंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तूंगा ब्लॉक में पोर्टल खुल गया है, पात्र व्यक्ति स्वयं भी आवेदन कर सकता है। वहीं ग्राम विकास अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया कि पात्र परिवारों का सर्वे कर आवेदन कराए।
हेमलता महावर, विकास अधिकारी तूंगा