हाईकोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सरकार स्मारकों में चलाए जा रहे थाना हटाना सुनिश्चित करे, ताकि इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित किया जा सके। इसके लिए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 11 फरवरी तक का समय दिया है। हरियाणा के लोक निर्माण विभाग के पूर्व एसडीओ यशपाल गुलिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रदेश में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित घोषित करने की मांग की थी।
याचिका में की गई यह मांग
याचिका में मांग की गई थी कि हरियाणा की संस्कृति और देश की अमूल्य संपदा को बचाने के लिए हरियाणा सरकार व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उचित निर्देश दिए जाएं। इसके साथ ही इनकी सही स्थिति बनाए रखने और रखरखाव के लिए संरक्षित स्मारक घोषित किया जाए। संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए यहां से थाने हटाने होंगे।