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नाबालिग के बलात्कारी को सात व सहयोगी को मिला तीन वर्ष का कठोर कारावास

सीकर. कोचिंग में पढऩे गई नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो डॉ. सीमा अग्रवाल ने मुख्य आरोपी को सात वर्ष और अपहरण में सहयोग करने वाले युवक को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

सीकरAug 12, 2021 / 10:09 am

Sachin

नाबालिग के बलात्कारी को सात व सहयोगी को मिला तीन वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग के बलात्कारी को सात व सहयोगी को मिला तीन वर्ष का कठोर कारावास

सीकर. कोचिंग में पढऩे गई नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो डॉ. सीमा अग्रवाल ने मुख्य आरोपी को सात वर्ष और अपहरण में सहयोग करने वाले युवक को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ने 2015 में वारदात को अंजाम दिया था। इनमें मुख्य आरोपी रानोली इलाके के विनायकपुरी रायपुरा का निवासी परमेश्वरलाल है। जिसके सहयोगी रींगस इलाके के लाखनी के पास स्थित पींथावाली ढाणी निवासी सागरमल को भी काली करतूत की सजा मिली है।

अपहरण कर महाराष्ट्र ले गए आरोपी
आरोपियों ने वर्ष 2015 में 1 अगस्त को घर से कोचिंग के लिए आई बालिका का अपहरण कर लिया था। इसके बाद आरोपी परमेश्वरलाल बालिका को महाराष्ट्र के सांगली जिले के गांव राजनी कंवेटा ले गया। वहां पर एक कमरे में रखकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने दस दिन बाद बालिका को महाराष्ट्र से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच में सागरमल की भूमिका अपरहण में पाई गई। जिसे भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

15 गवाहों के बयान के बाद फैसला
पूर्व एपीपी शिव रतन शर्मा ने बताया कि मामले में 15 गवाहों के बयान करवाए गए। वहीं 15 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। इस पर न्यायाधीश ने परमेश्वरलाल को बलात्कार के मामले में सात वर्ष के कठोर करावास और 20 हजार रुपए का अर्थदंड और सागरमल को अपहरण में सहयोग करने पर तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले में राज्य सरकार की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक यशपाल सिंह ने पैरवी की।

22 लाख 54 हजार की ठगी का मामला दर्ज

सीकर. लाखों की ठगी के मामले में चर्चा में आई चौमूं की चिट फंड कंपनी के खिलाफ उद्योग नगर थाने में 22 लाख 54 हजार रुपए की ठगी का एक ओर मामला दर्ज करवाया गया है। थानाधिकारी पवन चौबे ने बताया कि पिपराली रोड निवासी अरविंद कुमार ने मामला दर्ज करवाया है कि बजरंगलाल शेषमा और महिपाल सिंह नाम के व्यक्ति ने मोटी कमाई का लालच देकर कंपनी में निवेश करवाया था। उन्होंने कहा कि कंपनी गोल्ड-ज्वैलरी बनाने का काम करती है। इस कार्य में निवेश करने पर अच्छा मुनाफा मिलता है। बजरंगलाल ने छह महीने में दो गुना मुनाफा होने का लालच दिया। अरविंद ने शुरुआात में नवंबर 2017 में कंपनी के खाते में दो लाख जमा करवाए। इसके बाद अरविंद ने 12 महीने में 22.54 लाख रुपए इंवेस्ट कर दिए। पैसे वापस मांगे गए तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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