निर्वाचक के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज
नगर पालिका चुनाव के लिए मतदाता को मतदान केन्द्र पर अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। मतदाताओं को पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपने साथ मतदाता पहचान पत्र साथ लाना होगा। यह पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा, परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र को दस्तावेज के रूप में मतदान के लिए उपयोग कर सकेंगे।