पूछा तो उसने ताऊ व उसके बेटे द्वारा उसके साथ गलत काम करने की बात कही। इस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफतार कर लिया। 10 अक्टूबर 2022 को कोर्ट में चालान पेश करने के बाद 18 गवाह और 42 दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश आशा कुमारी ने मंगलवार को मामले में फैसला सुनाया। जिसमें 61 वर्षीय ताउ और 27 वर्षीय बेटे को दो— दो लाख रुपए जुर्माने के अलावा बाकी जीवन जेल में बिताने की सजा सुनाई गई। जुर्माने की यह राशि पीड़िता को मिलेगी। पीड़िता को प्रतिकर स्कीम से 5 लाख रुपए मुआवजा देने की अनुशंसा भी की गई है।
कोर्ट के निर्देश पर हुआ था गर्भपात
वारदात की शिकार नाबालिग की मानसिक स्थिति कमजोर थी। 2019 में पिता की मौत के बाद से मां नरेगा में मजदूरी कर परिवार चला रही थी। मां के जाने के बाद पीछे से दोनों आरोपी उसे हवस का शिकार बनाते। जिसका खुलासा मेडिकल जांच के बाद ही हुआ। आठ महीने की गर्भवती होने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर उसका गर्भपात करवाया गया था।