मध्य प्रदेश सरकार के नियमों को दरकिनार कर नेशनल हाईवे पर गुजरने वाले मंत्री एवं अधिकारियों को मुंह चिढ़ाते हुए ये शराब दुकान चर्चा का विषय बनी हुई है। मामला बदरवास नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड 6 के हाईवे से महज 20 फुट की दूरी पर संचालित हो रही थी। उक्त दुकान के ऊपर जब जिम्मेदारों की नजर पड़ी तो दुकान संचालित होने को लेकर तरह – तरह के मामले संज्ञान में आए। उक्त मामले को लेकर एनएचआई अधिकारी गणेश राय ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर जब अंग्रेजी शराब की दुकान पर बैठे ठेकेदार को नोटिस दिया तो उसने लेने से इनकार किया उक्त नोटिस में स्पष्ट था कि 200 मीटर की दूरी पर ही यह दुकान का क्रियान्वयन किया जा सकता है लेकिन उक्त शराब ठेकेदार के द्वारा नियमों को ठेंगा दिखाते हुए हाईवे से 20 फुट की दूरी पर संचालित की जा रही थी।
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एसडीएम ने किया निरीक्षण
इससे पहले अनुविभागीय अधिकारी बृज बिहारी श्रीवास्तव के संज्ञान में लेते हुए शराब दुकान पर पहुंच कर उसको संचालित किए जाने के सारे दस्तावेज मांगे और किसकी अनुमति से ये नियम विरुद्ध दुकान संचालित की जा रही है, पूरे मामले की पड़ताल की।