काफिले के पास युवक ने किया हर्ष फायर
जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव का काफिला जब दिनारा से गुजर रहा था, उसी समय काफिले के पास खड़े एक युवक ने हवाई फायर कर दिया। इसके बाद जिला अध्यक्ष जाटव ने उसे पास बुलाया और पीठ थपथपाई।हर्ष फायरिंग कानून की जरूरी बातें
-हर्ष फायरिंग करने पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 (9) के तहत कार्रवाई की जा सकती है।-इसके अलावा, इस मामले में धारा 304 भाग 2 आईपीसी भी लागू हो सकती है।
-कोई व्यक्ति उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल करता है
-कोई व्यक्ति जश्न मनाने के लिए गोलीबारी करता है
-इससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए
-इस मामले में दो साल तक की जेल या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं
-हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए, जिला प्रशासन धारा 144 के तहत आदेश जारी कर सकता है
-इस आदेश के तहत, कार्यक्रम स्थल पर हथियार ले जाने पर रोक लगाई जा सकती है