एडपीओ नवीन कुमार वर्मा के अनुसार आरोपी लल्लूलाल ने धनश्याम के सिर को धड़ से अलग कर दिया था और बेरहमी से हत्या करते हुए शव को जंगल में छिपा दिया था। मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश चन्द्र तिवारी द्वारा की जा रही थी। मामले में लल्लूलाल बैगा के खिलाफ हत्या के कई साक्ष्य मिले। जिसके बाद हत्या का आरोपी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ राजकुमार रावत द्वारा की गई थी। जानकारी के अनुसार छोटेलाल श्रीवास्तव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि बेटा धनश्याम श्रीवास्तव १२ जनवरी २०१४ को दोपहर नहाने के लिए गया था लेकिन लापता हो गया था। इसी दौरान मदनीबार नर्सरी में धनश्याम की लाश मिली थी। बताया गया कि गांव के ही लल्लूलाल बैगा की पत्नी के साथ धनश्याम की काफी नजदीकियां थी। अवैध संबंध के संदेह पर आरोपी लल्लूलाल बैगा ने धनश्याम की हत्या कर दी थी। मामला अमलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत १७ जनवरी २०१४ का है। करण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ राजकुमार रावत द्वारा की गई थी।