पुलिस ने भूमि स्वामी के खिलाफ मौत के सात साल बाद मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि मुय आरोपी भूमि स्वामी बरखेड़ी निवासी निवासी रामप्रसाद शर्मा की मौत 2017 में हो चुकी है। भारतीय रक्षा विभाग से रिटायर्ड आर्मीमैन बैरागढ़ निवासी विश्वदेव शर्मा ने बताया कि साल 2017-18 में उन्होंने गांव बरखेड़ी में 60 डिसमल जमीन ग्राम पांगरी के सुनील राठौर, राहुल राठौर और ग्राम बरखेड़ी के महेश शर्मा पिता रामप्रसाद शर्मा से खरीदी।
छह माह पहले हुए आदेश
मामले की जांच के बाद पिछले साल तत्कालीन एसडीएम नितिन कुमार टाले ने 12 दिसंबर 23 को बरखेड़ी के जमीन विक्रेता महेश शर्मा, उसके तीन भाई, पिता और तत्कालीन नायब तहसीलदार, पटवारी के खिलाफ एफआइआर के आदेश दिए। एसडीएम के आदेश के बाद नायब तहसीलदार सिद्धार्थ सिंगला ने कुछ दिन के लिए मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसका फायदा उठाते हुए एक आरोपी कमिश्नर कोर्ट चला गया। वहां से अपील खारिज होने के बाद अब एक ही जमीन की बार-बार रजिस्ट्री कराने को लेकर नायब तहसीलदार सिद्धार्थ सिंगला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तात्कालीन नायब तहसीलदार राजेंद्र पंवार, हल्का पटवारी शिवनारायण सोनगरा, भूमि स्वामी रामप्रसाद शर्मा, महेश शर्मा, जुगल किशोर, अनोखी लाल, लोकेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि भूमि स्वामी रामप्रसाद शर्मा और हल्का पटवारी राजेन्द्र पंवार की मौत हो चुकी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत एफआइआर दर्ज की है।
भोपाल की भाजपा नेत्री का भी नाम
विश्वदेव शर्मा को एक-डेढ़ साल बाद पता चला कि खरीदी गई जमीन पर भोपाल निवासी मृदुला पत्नी दुर्गाप्रसाद शर्मा अपना दावा पेश कर रही हैं। मृदुला शर्मा भोपाल की भाजपा पार्षद और महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मामले में उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई। राजस्व विभाग ने जब जांच की तो पता चला कि बरखेड़ी के भू-माफिया इस जमीन को कई हिस्सों में 13 किसानों को बेच चुके हैं।