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सतना

आंगन की दीवार कूदकर घर के अंदर आरोपी करने लगा अश्लील हरकत, चीख-पुकार सुनकर दौड़ा भाई और..

कोर्ट का फैसला: पॉक्सो के अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास

सतनाApr 02, 2019 / 04:52 pm

suresh mishra

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सतना। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पाक्सो के तहत अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त को अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामपाल सिंह ने अदालत में पक्ष रखा। अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया कि अभियोक्त्री ने पुलिस थाना सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 20 अक्टूबर 2017 को अपने घर में अकेली थी। उसके माता-पिता बड़े पिता के घर गए थे।
तभी बालकृष्ण शर्मा उर्फ बड़ा भैया उसके घर के आंगन की दीवार कूदकर अंदर आ गया और उसे पकड़ लिया। उसके बाद अश्लील हरकत करने लगा। इससे वह घबरा गई और बचाव के लिए चीख-पुकार मचाई। आवाज सुनकर उसका भाई मौके पर पहुंचा। जिसे चाकू दिखाते हुए किसी को भी जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए दीवार फांदकर भाग खड़ा हुआ। इसके पहले भी अभियुक्त स्कूल आते-जाते समय अभियोक्त्री के साथ छेड़खानी और अश्सलील हरकतें करता था।
अभियुक्त के खिलाफ अदालत में चालान पेश

अभियोक्त्री की शिकायत पर अभियुक्त बालकृष्ण शर्मा के खिलाफ पुलिस ने भादवि की धारा 354, 354 डी, 294,506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत अपराध क्रमांक 687/17 पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना आरंभ की। विवेचना पूरी होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। अदालत ने अभियुक्त बालकृष्ण शर्मा उर्फ बड़ा भैया पिता शिवरतन शर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी कामता टोला सतपाल चक्की के सामने गली में थाना सिटी कोतवाली सतना के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड, धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एक वर्ष कठोर कारावास, पांच सौ रुपए अर्थदंड, भादसं की धारा 455 के तहत 3 वर्ष कारावास, एक हजार अर्थदंड, 509 के तहत एक वर्ष सादा कारावास और पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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