माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई गाइड लाइन में बताया गया है कि चयनित परीक्षा केन्द्रों के लिए केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष और पर्यवेक्षकों का चयन कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति करेगी। इस समिति में सदस्य जिपं सीईओ, सदस्य सचिव डीईओ सहित अन्य सदस्यों में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, प्राचार्य उत्कृष्ट उमावि, संभागीय अधिकारी माशिमं शामिल होंगे। यह समिति जब केन्द्राध्यक्षों, सहायक केन्द्राध्यक्षों और पर्यवेक्षकों का चयन कर लेगी। इसके बाद यह सूची एनआईसी को दी जाएगी। जहां एनआईसी विकासखंड स्तर पर रेण्डम पद्धति से परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राध्यक्षों और सहायक केन्द्राध्यक्षों की नियुक्ति करेगी।
यह बरती जाएगी सावधानी एनआईसी परीक्षा केन्द्रों में केन्द्राध्यक्षों को भेजने के दौरान यह भी देखेगी कि परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त केन्द्राध्यक्ष और सहायक केन्द्राध्यक्ष संबंधित परीक्षा केन्द्र का न हो न ही उसकी संस्था के विद्यार्थी उस परीक्षा केन्द्र में शामिल हो रहे हों। यह प्रक्रिया 10 फरवरी तक पूरी करने कहा गया है।
यह है केन्द्राध्यक्ष चयन के मापदण्ड केन्द्राध्यक्ष और सहायक केन्द्राध्यक्ष चयन के लिये मापदण्ड तय किए गए हैं। इसमें जिन परीक्षा केन्द्रों में पहले सामूहिक नकल हुई है वहां तत्समय नियुक्त केन्द्राध्यक्ष को इस बार नहीं रखा जाएगा। जिस परीक्षा केन्द्र में हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी दोनों परीक्षाएं हो रही हैं वहां हायर सेकण्डरी के प्राचार्य ही केन्द्राध्यक्ष बनेंगे। प्राचार्य स्तर का अधिकारी ही केन्द्राध्यक्ष बनेगा। लेकिन अगर इस स्तर के अधिकारी नही हैं तो वरिष्ठ व्याख्याता को भी केन्द्राध्यक्ष बनाया जा सकेगा। यदि एक केन्द्राध्यक्ष का डाटा इंट्री में त्रुटिवश दो केन्द्रों में चयन हो गया हो तो रिजर्व सूची से कलेक्टर के अनुमोदन से नए केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकेगी। महिला केन्द्राध्यक्ष की ड्यूटी ब्लाक से बाहर नहीं लगाई जाएगी।