1 अप्रैल से सूरज ढलने से लेकर सूरज उगने तक यानि की रात में गाड़ी के आवागमन पर रोक रहेगी। गाड़ूी की अधिकतम स्पीड 20 किमी प्रति घंटा रहेगी। साथ ही वाहन का हार्न न बजाएं, किसी तरह का कचरा, प्लास्टिक और बोतल क्षेत्र में न फेंके। नियम तोड़ने वाले पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। टाइगर रिजर्व में लगातार टाइगर और दुसरे वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वजह से अब वो सड़क पर भी दिखाई देने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रात के समय केवल इमरजेंसी वाहनों को ही एंट्री दी जाएगी।
पर्चे में लिखा है कि ‘दिन में गुजरने वाले गाड़ी चालक सड़कों पर किसी भी प्रकार के सामान न डालें, क्योंकि सामान देख बंदर इनको खाने आने लगते हैं। जिस कारण दूसरे गाड़ी से टक्कर लग जाती हैं। ऐसे में कई बार कई बेज़ुबान जानवरों की मौत हो चुकी है।’
ये नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके प्रचार-प्रसार में टाइगर रिजर्व के अधिकारी और कर्मचारी जोर-शोर से लगे हैं। अभी गाड़ी का आना-जाना चालू है। जो भी गाड़ी टाइगर रिजर्व के रास्ते से गुजर रही है, उनके चालकों को वनकर्मी इस बारे में जानकारी देकर सावधान कर रहे हैं।
वीरांगना टाइगर रिजर्व में बाघों के अलग-अलग जगह बनाने के बाद अब बाघ अपने ही एरिया में शिकार की खोज में घूमते रहते हैं। झापन और मुहली के बीच एक महीने में कई बार बाघ को सड़क पार करते देखा गया है। यह जबलपुर और सागर का रास्ता रात के समय ज्यादा चलता है। मामला मीडिया में आने के बाद वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व अधिकारी ने रात में रिजर्व के रास्ते से आवागमन पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया है।